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दिल्ली में अब उपराज्यपाल की नहीं, दिल्ली सरकार की चलेगी

सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज दिल्ली के पक्ष के एक बड़ा फैसला आया है। जहां दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफ़र-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में लम्बें समय से तनातनी चल रही थी, दोनों ही ट्रांसफ़र-पोस्टिंग के अधिकार का अपने आप को असली हकदार बता रहे थे।

दिल्ली सरकार लगातार कह रही थी कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते,क्योंकि वह एलजी को रिपोर्ट करते है इससे चुनि हुई सरकार के अधिकार कम होते है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को ही अधिकारियों के ट्रांसफ़र-पोस्टिंग का अधिकार मिलेंगा। जिसमें दिल्ली सरकार की बड़ी जीत हुई है।

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