- अब कोई भी अधिकारी नहीं कर पाएगा कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की मृत्यु के आंकड़ों में हेरा फेरी
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए प्रदेश सरकार को सख्त आदेश
- आज से ही प्रभावी होगा आदेश हाईकोर्ट का आदेश
- कोविड-19 अस्पतालों सरकारी और प्राइवेट चिकित्सालय में संक्रमित मरीज की मृत्यु की रिपोर्ट नामित न्यायिक अधिकारी को उसी दिन देनी होगी
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका 574/2020 पर दिया है आदेश