
हरियाणा में आज से सात दिवसीय लाॅकडाउन जारी है। यदि जिलों में संक्रमण बेकाबू होता नज़र आएगा तो हरियाणा सरकार को भी अहम फैसला लेना होगा और तालाबंदी में वृद्धि करनी होगी। फिलहाल, हरियाणा रोडवेज डिपो नारनौल के डीआई ओम प्रकाश यादव ने बताया कि, सभी रुटों की बसों का आवागमन रोक दिया गया है।
यदि कोई डिपो बस स्टैंड पर पब्लिक अधिक जुटती है तो उन सभी सवारियों को उन्हें गन्तव्य स्थल तक पंहुचाया जाएगा। रविवार शाम को हुए तालाबंदी के आदेशानुसार पचास फीसदी बसों का संचालन रोक दिया गया था। सोमवार सुबह से संक्रमण की गति की रोकथाम के लिए लिए हरियाणा रोडवेज द्वारा सभी मार्गों की ओर प्रस्थान करने वाली बसें साप्ताहिक तालाबंदी के दौरान यात्रियों के लिए रोक दिया गया है।
हरियाणा रोडवेज के सर्व स्टाॅफ भी साप्ताहिक तालाबंदी के दौरान घरेलू अवकाश पर चल रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में कुछ रोडवेज कर्मचारियों को ड्यूटी पर रखा गया है।

उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी कहा कि, कोरोना की गंभीर स्थिति में सार्वजनिक रहना सुरक्षित नहीं रहने के समान है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर वायु में प्रर्वतित हो चुकी है। इसलिए जिला प्रशासन व पुलिस का सहयोग करते हुए हरियाणा राज्य के सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थल से बचना चाहिए।
आपको बता दें कि हरियाणा में रविवार शाम प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज ने एक सप्ताह के लिए लाॅकडाउन की घोषणा अपने ट्विटर हैंडल पर दी। जिसके चलते सभी आला अधिकारियों ने लाॅकडाउन घोषणा का अनुपालन करते हुए सभी अपने अधिकार क्षेत्रों में सख्ती का आदेश जारी कर दिया। अब हरियाणा में साप्ताहिक लाॅकडाउन जारी है। सोमवार सुबह 5 बजे से 10 मई सुबह तक हरियाणा में पूर्णतया पाबंदी रहेगी।

बुनियादी जरूरतें व आपात सेवाएं होंगी बहाल
हालांकि, बुनियादी सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं को राहत दी गई है। जिसमें राशन की दुकान, दूध, सब्जी, मेडिकल स्टोर (कैमिस्ट शाॅप), पेट्रोल पंप, मेडिकल वाहन (एम्बुलेंस) वैक्सीनेशन प्रकिया इत्यादि यह सभी खुले रहेंगे।

साप्ताहिक लॉकडाउन में क्या रहेंगे बंद
सभी मन्दिर-मस्जिद धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, यात्री यातायात के साधन तथा इस साप्ताहिक लाॅकडाउन के दौरान कृषि विभाग द्वारा गेंहूं की खरीद पर भी प्रतिबंध लगाया है और अनाज मंडियों पर भी पाबंदी लगाई गई है।

लापरवाही करने वालों की नहीं है खैर
हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना की खतरनाक स्थिति का आंकलन करते हुए लिए गए साप्ताहिक लाॅकडाउन के अहम फैसले में हरियाणा जिला के सभी न्यायाधीश व जिला प्रशासन अधिकारीयों को लाॅकडाउन की पाबंदियों का सख्ती से पालन करवाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई व्यक्ति नागरिक द्वारा लापरवाही होती है या लाॅकडाउन प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया पाया जाता है। उसके ख़िलाफ जुर्माना के साथ-साथ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।
आवश्यक आवाजाही के लिए लेने होगें पास
साप्ताहिक लाॅकडाउन के दौरान यदि कोई शादी-विवाह आयोजक या विशेष महत्वपूर्ण कार्य अथवा आपात कार्य के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन इंसीडेट कमांडर पास जारी किए जाएंगे।