- पिछले 24 घंटे में 277 मौतें, सबसे ज्यादा 132 मौत महाराष्ट्र में
- बीड़ और नांदेड़ में 4 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन
नई दिल्ली। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 47,239 नए मरीज मिले, 23,913 ठीक हुए और 277 की मौत हो गई। सोमवार को मिले नए मरीजों में 80.90 प्रतिशत केस अकेले महाराष्ट्र (28,699), पंजाब (2,254), कर्नाटक (2010), गुजरात (1730), छत्तीसगढ़ (1910) और तमिलनाडु (1437) में आए हैं। वहीं, 24 घंटे में हुई मौत में अकेले महाराष्ट्र का आंकड़ा 48 प्रतिशत है। महाराष्ट्र (132), पंजाब (53), कर्नाटक (5), गुजरात (4), छत्तीसगढ़(20), तमिलनाडु (9) में मौत हुई हैं।
बीड़ और नांदेड़ में टोटल लॉकडाउन
महाराष्ट्र के बीड़ और नांदेड़ में सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए टोटल लॉकडाउन लगा दिया है। यह लॉकडाउन 26 मार्च से 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान शहर में मैरिज हॉल, होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। साथ ही कॉलेज और स्कूल भी नहीं खोले जाएंगे। इसके अलावा सभी प्राइवेट ऑफिस भी बंद रखने और वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं।
10 राज्यों में तेजी से बढ़े कोरोना के केस
मार्च की शुरूआत से ही 10 राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं। यह लगातार पांचवां दिन था, जब नए केस 40 हजार से ज्यादा रहे। मौत का आंकड़ा भी इस साल सबसे ज्यादा है। इस बीच केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है।
भीड़ में होली खेलने पर लगी रोक
कोरोना की वजह से बिगड़े हालात के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने भीड़ में होली खेलने पर रोक लगा दी है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने यह जानकारी दी। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार प्रदेश के कुछ और शहरों में हर रविवार को लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, ‘भोपाल और इंदौर में हर दिन 300 से 400 केस आ रहे हैं। अगर इनमें इसी तरह बढ़ोतरी होती रही तो हम पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे। मैं लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करें।’
दिल्ली सरकार ने भी लगाई पाबंदी
दिल्ली सरकार ने सभी हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों पर अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग अनिवार्य कर दी है। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब-ए-बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है।
उत्तर प्रदेश में होली से पहले राज्य सरकार ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। इनमें बिना पूर्व अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकाल सकता है। 60 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के उत्सव में भाग लेने की अनुमति नहीं है।