
जनपद एटा। एटा में डीएम और एसएसपी के निर्देश पर शराब माफिया पर कार्रवाई,
शराब माफिया रामू यादव पुत्र ओमपाल सिह निवासी ग्राम दरिगपुर थाना पिलुआ जिला एटा के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट में की गई कार्रवाई,
शराव माफिया पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई कार्रवाई,
शराव माफिया रामू द्वारा अवैध शराब के कारोबार से अर्जित चल अचल सम्पत्ति किया गया कुर्क,
चल-अचल सम्पत्ति में एक स्कार्पियो गाडी,एक हीरो स्पेलन्डर मो0,सा0 व.056 हेक्टेअर कृषि भूमि को कुर्क किया गया,
कुर्क की कार्रवाई के लिए दिनांक 26.7.21 को किया गया आदेश,
कुर्क की गयी सम्पत्ति की अनुमानित कीमत 1237800/-रूपये बताई जा रही है,
शराव माफिया रामू को उक्त आदेश की एक प्रति एटा जिला कारागार में तामील कल ही करा दी गयी है,
एटा डीएम के आदेश दिनांक 26 .7 .2021 के आदेश पर गांव में ढोल नगाड़े के साथ और लाउडस्पीकर के साथ उक्त आदेश की मुनादी भी कराई गई,
शराव माफिया के गांव में जाकर ग्राम वासियों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराते भी कराई गई,
शराव माफिया की सम्पत्ति की कुर्क की कारवाई के दौरान एसडीएम सदर अलंकार अग्निहोत्री व सीओ सदर इरफान नासिर खान समेत सर्किल के सभी थानों का फोर्स भी रहा मौजूद।
रिपोर्ट/अंशुल कुमार