
घटना का संक्षिप्त विवरण-
जनपद एटा। दिनांक 01.02.2021 को पंकज कुमार पुत्र शिशुपाल सिंह निवासी ग्राम दतेई थाना मिरहची जिला एटा के द्वारा एक लिखित तहरीर इस आशय से दी कि मेरा बड़ा भाई अभयकुमार उर्फ छोटे पुत्र शिशुपाल सिंह उम्र 37 वर्ष घर से मछली पालन के तालाब पर गया था और वह नहीं लौटा, आज सुबह 08.30 बजे उसका शव आम के पेड़ से लटका हुआ मिला, आशंका है कि बदमाशों ने मेरे भाई की हत्या कर शव को आम के पेड़ से लटका दिया है। मेरा भाई आगामी प्रधानी के चुनाव हेतु प्रधान पद के लिए तैयारी कर रहा था उपरोक्त तहरीर पर थाना पर मु0अ0सं0 23/2021 धारा 302, 201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया, तथा नियमानुसार शव का पोस्टमार्टम कराया गया। दिनांक 02.02.2021 को वादी द्वारा थाने पर एक अतरिक्त प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि मेरे भाई अभय कुमार उर्फ छोटे की हत्या हमारे गांव के ही पूर्व प्रधान व उसके सहयोगियों द्वारा मिलकर की गयी है।

अनावरण – दिनांक 26.4.2021 को जनसुनवाई के दौरान श्री योगेश कुमार पुत्र रामबाबू निवासी ग्राम दतेई थाना मिरहची जिला एटा ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय से दिया कि मेरे भाई व भतीजो को हत्या जैसे मुकदमों में झूठा फसाया गया है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एटा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एटा, क्षेत्राधिकारी सदर महोदय एटा एवं विवेचक प्रभारी निरीक्षक मिरहची को घटना के हर पहलुओ एवं विवेचना में वैज्ञानिक तथ्यों का सहयोग लेकर गुणदोष के आधार पर निस्तारण करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में टीम द्वारा घटना स्थल का पुनः निरिक्षण किया तो पाया कि मृतक का शव जमीन से करीब 20 फीट ऊपर पेड़ की डाल से लटका तथा शरीर पर कोई जाहिरा चोट, प्रतिरोध के निशान प्रदर्शित नहीं हो रही थे और मृतक के कपडे भी अस्त व्यस्त नहीं थेA उक्त घटना से संबंधित पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सको ने मृतक की मृत्यु का कारण गला घोंटकर हत्या होना अंकित किया गया, चिकित्सकों द्वारा तैयार की गयी, घटना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद स्थानीय पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्ष पर संदेह उत्पन्न हुआ, तदोपरांत कोई निर्दोष व्यक्ति इस जघन्य घटना में सजा ना पाए इस उद्देश्य से पुलिस द्वारा एफएसएल लखनऊ से मेडिकोलीगल एक्सपर्ट राय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में मॉगी तथा घटनास्थल की पुनःसंरचना हेतु एफएसएल आगरा यूनिट का एक्सपर्ट तकनीकी सहयोग प्राप्त किया गया, दोनों एक्सपर्ट संस्थाओं द्वारा जिनकी गणना देश की महत्वपूर्ण एक्सपर्ट संस्था के रुप में होती है, से प्राप्त अभिमत के अनुसार उक्त घटना आत्महत्या होना पाया गया।
वैज्ञानिक ढंग से विवेचना करने वाली टीम का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक एटा श्री ओमप्रकाश सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर श्री इरफ़ान नासिर खान, प्रभारी निरीक्षक मिरहची श्री सीताराम सरोज, उपनिरीक्षक श्री मदन मुरारी, मुख्य आरक्षी प्रेमपाल सिंह तथा आरक्षी अरबाज खान द्वारा किया गया।
महत्वपूर्ण बिंदु-
- श्री योगेश कुमार पुत्र रामबाबू निवासी ग्राम दतेई थाना मिरहची जिला एटा के प्रा0 पत्र का संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एटा, क्षेत्राधिकारी सदर महोदय एटा एवं विवेचक प्रभारी निरीक्षक मिरहची को घटना के हर पहलुओ एवं विवेचना में वैज्ञानिक तथ्यों का सहयोग लेकर गुणदोष के आधार पर जाँच प्रारम्भ की गई।
- गवाहों से पूछताछ करने पर पता चला कि मृतक अभय कुमार उर्फ छोटे जुआ व सट्टा खेलता था। सट्टा आनलाईन भी खेलता था।
- मृतक अभय कुमार उर्फ छोटे पर गांव के सुदर्शन फौजी पुत्र रघुवीर सिंह, उदय, रामकुमार यादव, धर्मवीर सिंह और रोहित कुमार जो इसका बस के कारोबार में साझेदार था का करीब 8-10 लाख रुपये उधार था।
- विवेचना के मध्य यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक अभय कुमार उर्फ छोटे द्वारा साझेदारी में बस चलवाता था और अपने नाम से आनन्द एशोसिएट एटा से यूपी 83 टी 5139 की बस पर 3 लाख रुपये का ऋण ले रखा था, एवं यूपी 85 एटी 5055 बस पर अपने नाम से 2 लाख रुपयो का ऋण ले रखा था जिसकी मासिक क़िस्त अदा नहीं कर पा रहा था।
- मृतक अभय कुमार उर्फ छोटे का मोबाइल वीवो नं 9997816033 व 9536320190 को सर्विलान्स द्वारा चैक किया गया, तो उसके मैसेज बॉक्स में चैट के मैसेज किया हुआ पाया गया, जिसमें आनलाईन सट्टा गली एडवान्स लीग, व देशावर एडवान्स नाम की वेबसाइट पर खेलता था जिसमें उसने स्वयं यह मैसेज भेजा कि (KAHI AISA NA HO KI BAD MAI MUJHE AATM HATYA NA KARNI PAD JAYE)
- अभियोग में चश्मदीद गवाह 1. देवेन्द्र सिंह पुत्र लाखन सिंह 2 मुकेश पुत्र स्व0 विजेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम दतेई उपरोक्त द्वारा इन्ही आरोपियों के विरुद्ध सन् 2005 में पंजीकृत अ०सं० 198/2005 धारा 323.34.342.307.506 भादवि0 में गवाह थे। और अ0सं0 23/2021 धारा 302.201 भादवि0 में भी यही चश्मदीद गवाह है।
उक्त घटना मे संकलित साक्ष्य, मेडिकोलीगल संस्थान की रिर्पोट, गवाहो द्वारा दी गई गवाही की सत्यनिष्ठा प्रमाणित ना होने तथा उपरोक्त तथ्यो के सार गर्भित विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि, मृतक अभय कुमार पुत्र शिशुपल सिह निवासी दतेई थाना मिरहची एटा की हत्या न हो कर आत्महत्या है।
रिपोर्ट/अंशुल कुमार