Saturday, June 10News

अवैध कोयला खनन मामला

एक निजी कंपनी के निदेशक की गिरफ्तारी पर छह अप्रैल तक रोक

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन मामले में आरोपी एक निजी कंपनी के निदेशक को छह अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। शीर्ष न्यायालय ने यह आदेश सूखे कोयले की खरीद-बिक्री में शामिल कंपनी के निदेशक अनूप माझी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

माझी पर आसनसोल-रानीरंज क्षेत्र में कोयले के अवैध व्यापार का आरोप है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘याचिकाकर्ता को छह अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

यह आदेश मामले के गुण-दोष के बिना पारित किया गया है। हम स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश से जांच प्रभावित नहीं होगी।’ पीठ में न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल थे। पीठ ने माझी को जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश भी दिया। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial