यूपी में कोरोना के बढ़ते स्तर को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी, कंटेनमेंट जोन को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की योगी सरकार ने नई कोरोना गाइड लाइन जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी नई कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक, प्रत्येक कोविड पॉजिटिव मामले को केंद्र मानते हुए 25 मीटर रेडियस के क्षेत्र को और एक से अधिक मामले के लिए 50 मीटर के रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाए।
वहीं बहुमंजिला अपार्टमेंट के लिए नियम कुछ अलग होंगे।
एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक सील होगा। 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार ने नए नियमों के साथ सख्ती बढ़ा दी है। शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाक़ा कंटेनमेंट ज़ोन घोषित होगा। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा। एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा। इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेंगी। सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अफसरों को मुख्य सचिव आर के तिवारी ने आदेश जारी किए हैं।
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिर से आया उछाल और पिछले 24 घंटे में चार हजार से ज्यादा नए मामले आए हैं, वहीं संक्रमण से 31 लोगों की मौत हुई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि विगत 24 घंटे में संक्रमण के 4,164 नये मामले सामने आये हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6,25,923 हो गई है।