Wednesday, May 31News

विशेष श्रेणियां छोड़कर औद्योगिक ऑक्सीजन सप्लाई बंद: केंद्र

नई दिल्ली. कोरोना की दूसरी लहर में देशभर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच गृह मंत्रालय ने कहा है कि अगले आदेश तक औद्योगिक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद रहेगी. हालांकि कुछ विशेष श्रेणियों को छूट दी गई है.

इसके अलावा कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए.

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन की अंतरराज्यीय आवाजाही में किसी भी तरह की रुकावट नहीं पैदा होनी चाहिए.

गृह सचिव की तरफ से लिखे खत में कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध अंतराज्यीय आवाजाही के लिए संबंधित विभागों को पहले से निर्देश दिए जाएं.

किसी भी ऑक्सीजन मैन्यूफैक्चरर या सप्लायर पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि वो ऑक्सीजन सिर्फ उसी राज्य को दे सकते हैं जहां पर प्लांट मौजूद है.

  • शहरों के भीतर बेरोकटोक चलें ऑक्सीजन सप्लाई वाले वाहन
  • खत में कहा गया है कि शहरों के भीतर मेडिकल ऑक्सीजन वाले वाहनों को बिना किसी समय के प्रतिबंध के चलने दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा नेशनल प्लान

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर स्वत: संज्ञान लिया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति और आवश्यक दवाओं के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया.

सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि अदालत इस मामले की सुनवाई कल करेगी.

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