नई दिल्ली: हाल ही में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है. रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लेकर 30 अप्रैल तक लागी रहेगा।
किस किस को मिलेगी छूट
दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के मुताबिक, इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।
इसी के साथ जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते है उन लोगों को छूट दी जेगी, लेकिन सभी को ई-पास लेना होगा. राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी। आपको बता दें कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत दी जाएगी।
इसी के साथ ID कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी, वैद्य टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने- जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी. गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी।