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Twitter के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका हुई दायर

नई दिल्ली: नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने को लेकर ट्विटर के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है.

ये याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील अमित आचार्य ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि ट्विटर को ‘महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ’ के रूप में अपने वैधानिक और कार्यकारी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए.

केंद्र ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए आईटी नियम जारी किए थे, जिसको लागू करने के लिए सरकार ने तीन महीने का समय दिया था. नए आईटी नियमों को 26 मई से प्रभाव में आना था, लेकिन कंपनियों ने इसका पालन नहीं किया.

नई नियमों के अनुसार, सभी सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी. इसके तहत कंपनियों को तीन अधिकारियों (चीफ कॉम्प्लियांस ऑफिसर, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन और रेसिडेंट ग्रेवांस ऑफिसर) को नियुक्त करना है.

ये अधिकारी भारत के ही रहने वाले होने चाहिए. इनका कॉन्टेक्ट नंबर सोशल मीडिया वेबसाइट और ऐप पर होना अनिवार्य है. ताकि लोग शिकायत कर सकें.

यही नहीं, इन अधिकारियों के लिए शिकायत का अपडेट देने के लिए 15 दिनों समयसीमा भी तय की गई है. साथ ही इस पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए स्टाफ रखने को कहा गया है.

इसके अलावा अगर कोई गलत/फेक पोस्ट वायरल हो रही है तो सरकार कंपनी से उसके ऑरिजनेटर के बारे में पूछ सकती है. यानी कि सरकार पूछ सकती है कि वह पोस्ट सबसे पहले किसने शेयर किया.

ट्विटर ने नए नियमों पर 3 महीने का मांगा समय

ट्विटर ने गुरुवार को आईटी मंत्रालय से अनुरोध किया था कि वह कंपनी को नए दिशानिर्देश को लागू करने के लिए कम से कम तीन महीने के विस्तार पर विचार करे.

ट्विटर प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि अभी, ‘हम भारत में अपने कर्मचारियों के बारे में हालिया घटनाओं और उन लोगों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संभावित खतरे से चिंतित हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं.’

ट्विटर ने अपने ताजा बयान में कहा कि वह विशेष रूप से प्लेटफॉर्म पर सामग्री के लिए एक व्यक्ति (अनुपालन अधिकारी) को उत्तरदायी बनाने, सक्रिय निगरानी की आवश्यकताओं और हमारे ग्राहकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यापक प्राधिकरण की आवश्यकता के बारे में चिंतित है.

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