
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रिकरिंग कार्ड पेमेंट में बड़ी राहत दी है. RBI ने एडीशनल ऑथेन्टिकेशन की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है. नए नियम के अंतर्गत, जिसे एक अप्रैल 2021 से लागू किया जाना था, आवर्ती (Recurring transactions) लेनदेन को आगे बढ़ाने के लिए कस्टैमर को एडीशनल ऑथेन्टिकेशन (Additional authentication) की जरूरत होती.
शुरुआत में इस नियम को 2,000 रुपये तक के Recurring transactions के लिए लागू करने की योजना बनाई गई थी लेकिन आरबीआई ने दिसंबर में घोषणा की थी कि हितधारकों (Stakeholders) के आग्रह पर इस सीमा को 5000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है.
इस सीमा से अधिक के ट्रांजेक्शणन को एडीशनल वनटाइम पासवर्ड (OTP) की जरूरत होगी.आरबीआई ने अगस्त 2019 में सभी वाणिज्यिक बैंकों, कार्ड पेमेंट नेटवर्क और नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को आवर्ती लेनदेन (Recurring transactions) के लिए इस बड़े बदलाव के बारे में सूचित किया था.
यह नियम न केवल बैंकों और क्रेडिट-डेविट कार्ड व अन्या प्रीप्रेड पेमेंट इंस्ट्रुलमेंट ऑफर करने वाले वित्तीcय संस्था नों बल्कि मोबाइल पेमेंट वालेट्स और यूपीआई बेस्ड् पेमेंट को सक्षम बनाने वाले साधनों पर लागू होगा.