Wednesday, May 31News

वारदात भी 26 को, सजा भी 26 को

निकिता तोमर हत्याकांड के दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा

फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद की एक अदालत ने चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में दोषी तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने तौसीफ और रेहान  को 24 मार्च को दोषी करार दिया था।

तौसीफ और रेहान को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 366 (एक महिला का अपहरण कर उसे शादी के लिए मजबूर करना) और 120-बी / 34 (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया था। तौसीफ को हथियार कानून के तहत भी दोषी पाया गया था।

निकिता से शादी करना चाहता था तौसीफ

पुलिस ने बताया था कि तौसीफ, निकिता तोमर से शादी करना चाहता था और उसने पिछले साल 26 अक्टूबर को फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। निकिता तोमर के पिता मूलचंद तोमर ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ऐदल सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हुई है। इस मामले को 26 मार्च को पांच माह हो जाएंगे। हत्या के 11 दिन बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया था।

26 को हत्या 26 को ही मिली सजा

इसे संयोग ही कहेंगे कि हत्याकांड से ठीक पांच महीने बाद दोनों हत्यारों को सजा सुनाई गई। 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की हत्या की गई थी। तमाम जांच पड़ताल और सुनवाई के बाद ठीक पांच महीने यानी 26 मार्च को ही सजा सुनाई गई।

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