
इंडियन बैंक को महिला आयोग का नोटिस, गर्भवती महिला को ड्यूटी के लिए अनफिट बताया था
इंडियन बैंक को दिल्ली महिला आयोग ने एक नोटिस भेजा है। जिसमें यह आरोप है कि इंडियन बैंक ने एक गर्भवती महिला को ड्यूटी के लिए अनफिट बताते हुए अस्थाई रूप से अयोग्य करार दिया है। जिसके बाद महिला आयोग ने नोटिस भेज कर बैंक को ये दिशा निर्देश वापस लेने को कहा है। बैंक के इस कदम के बाद कई संगठन इसकी कड़ी आलोचना कर रहें है लेकिन बैंक की तरफ से इस मामले में अभी तक कुछ नही कहा गया है।
वहीं दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले को भेदभावपूर्ण और अवैध बताया है। उनका मानना है कि यह 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के तहत प्रदान किए गए मातृत्व लाभ के विपरीत है।
महिला आयोग ने नोटिस में क्या कहाः
इंडियन बैंक के इस कदम पर महिला आयोग ने आगे कहा , “यह लिंग के आधार पर भेदभाव करता है जो भारत के संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।" आयोग ने इंडियन बैंक को नोटिस जारी किया कर कहा कि बैंक नए महि...