चार शादियों के मामले में अरमान मालिक को शमन
 
															यूट्यूबर और बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी अरमान मलिक के लिए नई कानूनी मुसीबत.
पटियाला की अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम के कथित उल्लंघन और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के एक मामले में अरमान मलिक और चार अन्य को 2 सितंबर को तलब किया है. इसमें पाँच लोगों को तलब किया गया है. अरमान मलिक के अलावा, चार महिलाओं को भी तलब किया गया है.
समन पटियाला के वकील दविंदर राजपूत द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर जारी किया गया है. राजपूत ने अदालत को बताया कि अरमान मलिक ने चार शादियां की हैं, जिनमें से एक लड़की शादी के समय नाबालिग थी. उन्होंने कहा, “इसी वजह से हमने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए याचिका दायर की है.”
दूसरी याचिका में राजपूत ने आरोप लगाया कि अरमान मलिक हिंदू देवी-देवताओं का रूप धारण कर अश्लीलता फैला रहे हैं, जिससे हिंदू समुदाय की भावनाएं गहराई से आहत हुई हैं. उन्होंने अदालत से इस कृत्य के लिए मलिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश देने का अनुरोध किया.
दलीलों और सबूतों की समीक्षा करने के बाद, अदालत ने अब अरमान मलिक और चार अन्य, जिनमें उनकी दो वर्तमान पत्नियां और एक पूर्व पत्नी शामिल हैं, को 2 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.
एक पत्नी के मामले में बाल विवाह का आरोप है, जिनका नाम सुमित्रा बताया गया है और उनसे मलिक के दो बच्चे हैं. उनकी दो वर्तमान पत्नियां, पायल और कृतिका मलिक, हैं और एक महिला की पहचान लक्षद्वीप निवासी के रूप में हुई है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि इस यूट्यूबर को अपनी शादियों की वैधता स्पष्ट करनी चाहिए.
 
				 
								 
								 
							 
											 
											