newjport.com

अवैध ड्रोन उड़ाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि ड्रोन के अवैध इस्तेमाल से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ड्रोन उड़ाने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ड्रोन का इस्तेमाल करने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। कानून को अपने हाथ में लेने वाले आरोपितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से रात में कई जिलों से ड्रोन उड़ाने को लेकर माहौल खराब हो रहा है। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्रोन को लेकर लोगों में दहशत का माहौल देखा गया था। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मुजफ्फरनगर में दो लोगों को हरी लाइट लगाकर कबूतर उड़ाकर दहशत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार के एक अन्य मामले में हापुड़ में एलईडी लाइट लगी पतंगों ने लोगों में दहशत फैला दी थी, जिसके बाद उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। यहां कुछ लोग पतंग में एलईडी लाइट लगाकर रात में उड़ाते थे।

इस प्रकार की कई घटनाओं के प्रकाश में आने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव (गृह) व डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि ड्रोन को लेकर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही योगी ने सभी जिलों में ड्रोन से संबंधित अवैध गतिविधियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूरे राज्य में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को जिलों में नियमित गश्त करने और लोगों को ड्रोन को लेकर जागरूक करने को भी कहा है। साथ ही स्पष्ट किया है कि तकनीक का दुरुपयोग करने वालों को सबक सिखाएं।

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *