ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है और इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है! यानि ज्ञानवापी स्थित तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगी! 6 फरवरी को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी!
ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है और इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है! यानि ज्ञानवापी स्थित तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगी! 6 फरवरी को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी! मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में पूजा-पाठ पर अंतरिम स्थगन की मांग की थी, लेकिन अदालत ने यह अनुमति नहीं दी! कोर्ट ने मस्जिद समिति से 6 फरवरी तक अपनी अपील में संशोधन करने को कहा है!
रिसीवर को नियुक्त करने में जल्दबाजी क्यों- हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह देखते हैं कि रिसीवर को नियुक्त करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई! मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि हिंदू पक्ष के आवेदन को 17 जनवरी को रिसीवर (वाराणसी डीएम)नियुक्त करते हुए अनुमति दी गई और 31 जनवरी को पूजा की अनुमति देने का आदेश पारित किया गया!
कोर्ट ने कहा यह कोई रिट याचिका नहीं
कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि आपने 17 जनवरी के आदेश डीएम को रिसीवर नियुक्त करने को चुनौती नहीं दी है! 31 जनवरी का आदेश एक परिणामी आदेश है, जब तक उस आदेश को चुनौती नहीं दी जाएगी तब तक यह अपील कैसे सुनवाई योग्य होगी? इसके बाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपनी अपील में संशोधन करने को कहा! कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि आपने इसे पूरक हलफनामे के जरिए सामने रखा है! यह कोई रिट याचिका नहीं है!