
सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन में कॉरिडोर बनाने के लिए जमीन के अधिग्रहण में बांके बिहार मंदिर के फंड का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है,इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार कॉरिडोर की जमीन अधिग्रहण के लिए मंदिर कोष से 500 करोड़ का इस्तेमाल कर सकेगी,हालांकि,इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त भी रखी है कि अधिग्रहीत की हुई जमीन देवता या मंदिर ट्रस्ट के नाम से ही रजिस्टर्ड की जाय,कोर्ट के आदेश का वृन्दावन के साधु संतों ने पालन किया है।