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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम को बड़ी राहत दी है! अब RBI ने 15 दिन की छूट दी है! यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध सीमा 29 फरवरी से लागू नहीं होगी, बल्कि इसे 15 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है! अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध 15 मार्च के बाद लागू होगा! इसके साथ ही आरबीआई ने पेटीएम को लेकर FAQ  भी जारी किया है! 

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर की गई हैं कार्रवाई

आपको बता दें कि, 31 जनवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम की बैंकिंग सर्विस को बंद करने का आदेश जारी किया था, जिसे 29 फरवरी 2024 से लागू होना था, लेकिन अब इस तारीख में संशोधन किया गया है! RBI ने 31 जनवरी को कहा था, कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियामक कार्रवाई की गई है, जिसके चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्‍शन, पेटीएम वॉलेट, फास्‍टैग और टॉपअप जैसी सर्विस 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगी!

पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को थोड़ा और वक्‍त

केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत पेटीएम की पेमेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस की ओर से संचालित पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए थे! आरबीआई ने आगे कहा कि लोगों के हितों का ध्‍यान रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को थोड़ा और वक्‍त दिया जा रहा है! आरबीआई ने कहा कि इस दौरान किसी भी अन्य जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी! 15 मार्च, 2024 के बाद ग्राहक खाते, प्रीपेड वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सभी सेवाएं बंद हो जाएंगी! 

अगर कोई पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में रिफंड का इंतजार कर रहा है, तो 15 मार्च, 2024 के बाद भी खाते में रिफंड, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज की अनुमति दी गई है! साथ ही आप 15 मार्च के बाद भी इस अकाउंट से पैसों की निकासी कर सकते हैं! वॉलेट में जमा रकम का भी इस्‍तेमाल किया जा सकता है!

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